प्रयागराज- सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा को भी कोर्ट ने राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है। तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई है।
साकेत में बनेगा भव्य मंदिर, भूमि पूजन में उमड़े भक्तजन
श्रीराम सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य मंदिर निर्माण के लिए किया कार्यक्रम, मंत्री कपिल देव व चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने रखी आधारशिला मुजफ्फरनगर। साकेत कॉलोनी में श्रीराम सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत सोमवार को भूमि पूजन के साथ हुई। सैकड़ों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप ने भूमि पूजन कराया। मंत्री कपिल देव ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह भूमि पूजन न केवल मंदिर निर्माण की आधारशिला माना जा रहा है, बल्कि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना