नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संभल में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई।
साकेत में बनेगा भव्य मंदिर, भूमि पूजन में उमड़े भक्तजन
श्रीराम सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य मंदिर निर्माण के लिए किया कार्यक्रम, मंत्री कपिल देव व चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने रखी आधारशिला मुजफ्फरनगर। साकेत कॉलोनी में श्रीराम सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत सोमवार को भूमि पूजन के साथ हुई। सैकड़ों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप ने भूमि पूजन कराया। मंत्री कपिल देव ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह भूमि पूजन न केवल मंदिर निर्माण की आधारशिला माना जा रहा है, बल्कि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना